खुले समुद्र में मछली पकड़ने से संबंधित नियम
खुले समुद्र किसी भी देश के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्री क्षेत्र हैं। अंतर्देशीय जल, प्रादेशिक समुद्र या विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों (ईईजेड) के विपरीत, खुले समुद्र पर किसी भी देश का पूर्ण प्रभुत्व नहीं है। इसलिए, खुले समुद्र में मछली पकड़ना कई महत्वपूर्ण चुनौतियों से भरा है: मछली पकड़ने का अधिकार किसे है, नियम क्या हैं, और जब मछुआरे तट से दूर हों और अक्सर विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा करते हों तो इन नियमों को कैसे लागू किया जाए। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने विभिन्न वैश्विक सम्मेलनों, क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठनों और पूरक राष्ट्रीय नियमों के माध्यम से एक नियामक ढांचा विकसित किया है।
अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा: यूएनसीएलओएस एक आधार के रूप में
खुले समुद्रों से संबंधित सबसे मूलभूत नियम 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) से उत्पन्न होते हैं। UNCLOS खुले समुद्रों को सभी देशों, चाहे वे तटीय हों या भूमि से घिरे हों, के लिए खुला घोषित करता है। मत्स्य पालन के संदर्भ में, UNCLOS खुले समुद्रों में मछली पकड़ने की स्वतंत्रता को मान्यता देता है, लेकिन यह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। देशों को समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन में सहयोग करना आवश्यक है।
संयुक्त राष्ट्र समुद्री सीमा समझौते (UNCLOS) में "ध्वज राज्य की उत्तरदायित्व" की अवधारणा पर भी बल दिया गया है। खुले समुद्र में चलने वाले पोत उस ध्वज राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जिस देश में पोत पंजीकृत है। इसका अर्थ यह है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुपालन की प्राथमिक निगरानी ध्वज राज्य की होती है, जिसमें यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि पोतों के पास परमिट हों, कोटा का पालन करें, प्रतिबंधित मछली पकड़ने के उपकरणों का उपयोग करने से बचें और अपने द्वारा पकड़ी गई मछलियों की रिपोर्ट करें।
इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र समुद्री समझौता ज्ञापन (UNCLOS) के तहत राज्यों को मछली भंडारों के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए विज्ञान-आधारित उपाय करने की आवश्यकता है। खुले समुद्रों के संदर्भ में, यह दायित्व आमतौर पर मत्स्य प्रबंधन संगठनों की स्थापना या सदस्यता के माध्यम से पूरा किया जाता है।
संयुक्त राष्ट्र मत्स्य भंडार समझौता: सीमा पार भंडारों और लंबी दूरी के प्रवासन पर ध्यान केंद्रित
यूएनसीएलओएस के बाद, एक और महत्वपूर्ण साधन सामने आया, जिसका नाम संयुक्त राष्ट्र मत्स्य भंडार समझौता (यूएनएफएसए) था, जो 1995 में लागू हुआ। इस समझौते ने मछली पकड़ने के शासन को मजबूत किया, विशेष रूप से दो स्टॉक श्रेणियों के लिए: स्ट्रैडलिंग मछली स्टॉक (मछली स्टॉक जो ईईएसजेड और खुले समुद्र के बीच घूमते हैं) और अत्यधिक प्रवासी मछली स्टॉक (ट्यूना जैसी लंबी दूरी की प्रवासी मछलियाँ)।
संयुक्त राष्ट्र मत्स्य पालन प्राधिकरण (UNFSA) ने खुले समुद्र में मत्स्य पालन को विनियमित करने के लिए कई प्रमुख सिद्धांत पेश किए, जिनमें एहतियाती दृष्टिकोण और पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित प्रबंधन शामिल हैं। इन सिद्धांतों के अनुसार, जब मछली भंडार या पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान का खतरा हो, तो देशों को कार्रवाई करने से पहले पूर्ण वैज्ञानिक पुष्टि की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। UNFSA निगरानी, नियंत्रण और पर्यवेक्षण (MCS) तंत्रों के महत्व पर भी जोर देता है, जिनमें पोत निरीक्षण, पोत पर अवलोकन (पर्यवेक्षक) और डेटा रिपोर्टिंग शामिल हैं।
समुद्री मत्स्य पालन प्राधिकरणों (आरएफएमओ) की भूमिका: खुले समुद्र में मत्स्य पालन का "शासन"
क्योंकि खुले समुद्र किसी एक देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, इसलिए इनका प्रभावी प्रबंधन आमतौर पर क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठनों (आरएफएमओ) या क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन समझौतों (आरएफएमए) के माध्यम से किया जाता है। आरएफएमओ अंतर-सरकारी संगठन हैं जो अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में विशिष्ट क्षेत्रों या प्रजातियों के लिए तकनीकी नियम और कोटा निर्धारित करते हैं।
आरएफएमओ आमतौर पर संरक्षण और प्रबंधन उपाय स्थापित करते हैं जैसे कि:
1. प्रत्येक सदस्य देश के लिए कुल अनुमेय मछली पकड़ने की सीमा (टीएसी) और कोटा।
2. मछली पकड़ने के उपकरणों पर प्रतिबंध (जैसे जाल का आकार, बड़े पैमाने पर ड्रिफ्टनेट पर प्रतिबंध, या कुछ मत्स्य पालन में मछली एकत्र करने वाले उपकरणों/एफएडी के उपयोग पर प्रतिबंध)।
3. प्रजनन स्थलों या महत्वपूर्ण आवासों की रक्षा के लिए क्षेत्रों और मछली पकड़ने के मौसमों को बंद करना।
4. उत्पाद की वैधता पर नज़र रखने के लिए कैच डॉक्यूमेंटेशन स्कीम (सीडीएस)।
5. अवैध, बिना सूचना दिए और अनियमित मछली पकड़ने का काम करने वाले संदिग्ध या सिद्ध जहाजों की सूची (जिन पर बंदरगाह में प्रवेश से इनकार जैसे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं)।
विश्व स्तर पर प्रभावशाली आरएफएमओ (रेफ्रिजरेशन मैनेजमेंट ऑर्गनाइजेशन) के उदाहरणों में वे संगठन शामिल हैं जो विभिन्न महासागरों में टूना मछली का प्रबंधन करते हैं और वे संगठन जो गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को विनियमित करते हैं। आरएफएमओ की सदस्यता और उनके नियमों का अनुपालन अक्सर किसी देश की विनियमित क्षेत्रों और प्रजातियों के भीतर मछली पकड़ने की क्षमता के लिए महत्वपूर्ण होता है।
एफएओ अनुपालन समझौता और बंदरगाह राज्य उपाय समझौता
संयुक्त राष्ट्र आधारित उपकरणों के अलावा, खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के कई महत्वपूर्ण समझौते हैं। 1993 के एफएओ अनुपालन समझौते में ध्वज राज्य नियंत्रणों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है, विशेष रूप से उन जहाजों को रोकने के लिए जो कमजोर निगरानी वाले देशों में अपना ध्वज बदलकर नियमों से बचने का प्रयास करते हैं।
इस बीच, 2009 का पोर्ट स्टेट मेजर्स एग्रीमेंट (पीएसएमए) अवैध और अनियमित मछली पकड़ने पर अंकुश लगाने के सबसे प्रभावी साधनों में से एक है। इसका तर्क सरल है: यद्यपि खुले समुद्र में जहाजों को पकड़ना कठिन हो सकता है, फिर भी उन्हें अपनी पकड़ी गई मछलियों को लोड और अनलोड करने, ईंधन भरने और मरम्मत के लिए बंदरगाहों की आवश्यकता होती है। पीएसएमए बंदरगाह राज्यों को निरीक्षण करने, दस्तावेजों का सत्यापन करने और अवैध मछली पकड़ने के संकेत मिलने पर बंदरगाह सेवाओं से इनकार करने का अधिकार देता है। बाजारों और रसद तक पहुंच को बाधित करके, अवैध और अनियमित मछली पकड़ने के आर्थिक प्रोत्साहनों को कम किया जा सकता है।
अवैध और अनियमित मछली पकड़ने के मुद्दे और कानून प्रवर्तन संबंधी चुनौतियाँ
खुले समुद्र के नियम लगातार अवैध और अनियमित मछली पकड़ने के मुद्दे से निपटते हैं। "अवैध" का अर्थ है आरएफएमओ नियमों या संबंधित देश के कानूनों का उल्लंघन; "अज्ञात" का अर्थ है रिपोर्ट न करना या गलत रिपोर्ट करना; और "अनियमित" का अर्थ है अज्ञात राष्ट्रीयता वाले जहाजों द्वारा या लागू प्रबंधन ढांचे के बाहर की गई मछली पकड़ना।
कानून प्रवर्तन के सामने आने वाली चुनौतियों में निम्नलिखित शामिल हैं:
– परिचालन क्षेत्र की दूरी और विशालता के कारण गश्त करना महंगा और कठिन हो जाता है।
– ध्वज राज्य के अनुपालन में भिन्नता, विशेष रूप से तब जब पोत सुविधा का ध्वज फहरा रहा हो।
समुद्र में माल का स्थानांतरण (समुद्र के बीच में माल का स्थानांतरण) जिससे मछली के मूल स्थान को छिपाया जा सकता है।
– आपूर्ति श्रृंखला की जटिलता, क्योंकि खुले समुद्र से आने वाली मछली बाजार में प्रवेश करने से पहले कई बंदरगाहों और देशों से होकर गुजर सकती है।
इस समस्या के समाधान हेतु, देश और विदेशी परिवहन प्राधिकरण (आरएफएमओ) पोत निगरानी प्रणाली (वीएमएस), स्वचालित पहचान प्रणाली (एआईएस), इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, उपग्रह डेटा विश्लेषण और मशीन लर्निंग जैसी प्रौद्योगिकियों का विकास कर रहे हैं ताकि संदिग्ध पैटर्न का पता लगाया जा सके। हालांकि, इन प्रौद्योगिकियों को अभी भी राजनीतिक समर्थन, धन और एक स्पष्ट कानूनी ढांचे की आवश्यकता है ताकि डेटा का उपयोग प्रवर्तन के लिए किया जा सके।
बाजार संबंध: प्रमाणीकरण और पता लगाने की क्षमता
देश-आधारित नियमों के अलावा, बाज़ार मानक भी खुले समुद्र में मछली पकड़ने को प्रभावित करते हैं। कई आयातक देश और खुदरा श्रृंखलाएं मछली पकड़ने की प्रक्रिया की पहचान और वैधता का प्रमाण मांगती हैं। निर्यातक देशों द्वारा लागू की गई स्थिरता प्रमाणन, पकड़ी गई मछली का दस्तावेज़ीकरण और अवैध, अनियमित और अनियंत्रित मछली पकड़ने (IUU) विरोधी नियम जैसी योजनाएं मछुआरों को नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं।
विकासशील देशों के लिए, यह एक अवसर और चुनौती दोनों हो सकता है। यह अवसर प्रदान करता है क्योंकि अनुरूप उत्पाद प्रीमियम बाजारों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन यह चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है क्योंकि इसके लिए मजबूत प्रशासनिक, निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणालियों की आवश्यकता होती है।
विकास की दिशा: बीबीएनजे समझौता और जैव विविधता संरक्षण
हाल के वर्षों में, राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे के क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण पर वैश्विक ध्यान बढ़ा है। राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्री जैव विविधता (बीबीएनजे) पर नया समझौता व्यापक खुले समुद्र शासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसमें खुले समुद्रों पर समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (एमपीए) की स्थापना, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और सहयोग एवं लाभ-साझाकरण के तंत्र शामिल हैं। हालांकि इसका मुख्य केंद्र केवल मत्स्य पालन नहीं है, बीबीएनजे ढांचे से उभरने वाली संरक्षण नीतियों में खुले समुद्रों पर मछली पकड़ने के क्षेत्र और तरीकों को प्रभावित करने की क्षमता है।
पेनुतुप
खुले समुद्र में मछली पकड़ने के नियम स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का मिश्रण हैं। संयुक्त राष्ट्र समुद्री सीमा नियम संहिता (UNCLOS) नौवहन और मछली पकड़ने की स्वतंत्रता का आधार प्रदान करती है, साथ ही संरक्षण सहयोग को भी अनिवार्य बनाती है। संयुक्त राष्ट्र मत्स्य पालन संगठन (UNFSA) एहतियाती सिद्धांत, विज्ञान-आधारित प्रबंधन और प्रवर्तन तंत्र पर जोर देता है। परिचालन स्तर पर, सीमा पार मत्स्य पालन संगठन (RFMOs) कोटा, मछली पकड़ने के उपकरण और निगरानी जैसे तकनीकी नियम स्थापित करते हैं, जबकि एफएओ के पीएसएमए जैसे उपकरण बंदरगाह नियंत्रणों के माध्यम से प्रवर्तन को मजबूत करते हैं। आगे चलकर, सबसे बड़ी चुनौतियाँ सीमा पार अनुपालन और प्रवर्तन बनी हुई हैं, विशेष रूप से अवैध और अनियमित मछली पकड़ने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की जटिलता से निपटने में। अंतर्राष्ट्रीय नियमों, प्रभावी क्षेत्रीय सहयोग, निगरानी प्रौद्योगिकी के उपयोग और पता लगाने की क्षमता के लिए बाजार की मांगों के संयोजन से, खुले समुद्र में मत्स्य पालन प्रबंधन अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ प्रथाओं की ओर बढ़ सकता है।